कई बार हमने नौकरी या पढ़ाई के वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करवाना पड़ता है. उसकी वजह से हमको गैस कनेक्शन भी ट्रांसफर करना पड़ता है. यदि आप भी अपना गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने का सोच रहे है तो उसके लिए कई तरह के दस्तावेज और अन्य जानकारी की आवश्यकता होती है. कई बार हमें कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ता हैं. क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने में कितना चार्ज लगता है.
भारत सरकार के नियमानुसार गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए निर्धारित शुल्क लगता है. कई गैस एजेंसियां नियमों का उल्लंघन करके अधिक चार्ज वसूल लेती है. इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने में कितना चार्ज लगता है.
कितना लगता है गैस कनेक्शन ट्रांसफर चार्ज?
भारत में तीन तरह की सरकारी गैस एजेंसी है, जिसका चार्ज कई कारकों पर निर्भर करता है, अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान गैस कनेक्शन ट्रांसफर करना चाहते है तो आपको इंडेन गैस के लिए 118 रूपए चार्ज देना होगा और HP गैस कनेक्शन के लिए 105 रूपये शुल्क देना होगा, इसी तरह से भारत गैस कनेक्शन के लिए 120 रूपए चार्ज देना होगा.
इसके अलावा ये गैस कम्पनी नई गैस बुक के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लेती है, ये शुल्क 50 रूपये तक हो सकता है. कुछ गैस कंपनियां 3 महीने से कम पुराने कनेक्शन के लिए अतिरिक्त शुल्क लेती हैं। 3 महीने से ज्यादा पुराने कनेक्शन के लिए आमतौर पर केवल ट्रांसफर चार्ज ही लगता है। ध्यान रखे कि ये चार्ज शहर के अनुसार अलग -अलग हो सकता है.
गैस कनेक्शन में नाम बदलने का खर्च
यदि आप अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर गैस कनेक्शन ट्रांसफर करते हैं, तो आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लगता है। क्योंकि जमा की गई राशि को नए व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित किया जाता है, जिस वजह से आपको नया गैस कनेक्शन नहीं लेना होगा। वहीं आप अपना गैस कनेक्शन किसी सदस्य के अलावा अन्य व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करते हैं, तो शुल्क देना होगा।