इस समय की राजस्थान सरकार के द्वारा पुरानी सरकार के 500 रुपए में गैस सिलेंडर की स्कीम को ज्यादा अच्छा करने का प्रयास किया है। सरकार ने सिलेंडर के मूल्य में कमी करके इसको 50 रुपए और सस्ता कर दिया है और ऐसे यह गैस सिलेंडर 450 रुपए मिल सकेगा। किंतु सरकार कम मूल्य पर मिलने वाले सिलेंडर के नियमो को लागू करने में सख्ती भी बरतने वाली है।
450 में गैस सिलेंडर लेने के नियम जाने
प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किफायती गैस सिलेंडर स्कीम में सिर्फ 450 रुपए में गैस सिलेंडर को देने के नियम लागू कर दिए है। किंतु यहां पर किफायती गैस सिलेंडर को को लेने को थोड़े नियम भी बने है। जिसमे से पहला नियम है कि लाभार्थी को पीएम उज्जवला स्कीम, BPL, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ा होना अनिवार्य होगा। दूसरे नियमानुसार लाभार्थी को अपनी KYC करवानी जरूरी है। किंतु योग्य कस्टमर्स को भी नियम की सही जानकारी न होने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
स्कीम आने से गैस संचालकों को दिक्कत
प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने के एलान से गैस संचालकों को एक नई दिक्कत होने लगी है। काफी ग्राहक जानकारी न होने से सिलेंडर लेकर 450 रुपए दे रहे है वही नियमानुसार उनको पूरा मूल्य 821 रुपए देना है। सब्सिडी की रकम उनको अकाउंट में मिलने वाली है।
पहले पूरा मूल्य फिर सब्सिडी मिलेगी
एक गैस एजेंसी के मालिक कहते है कि ग्राहकों को सब्सिडी के नियम जान लेने चाहिए। यदि वो योग्य हो तो उनको KYC करनी होगी। ग्राहक को समय से पूर्व सिलेंडर का मूल्य और बिल की रकम की पेमेंट करनी पड़ेगी। तभी पूरी रकम में से 450 रुपए काटकर बचे पैसे सब्सिडी की तरह से खाते में आयेंगे। ग्राहक एजेंसी में भी KYC करवा सकते है।
लिंक हुए बैंक अकाउंट में सब्सिडी मिलेगी
जिला रसद ऑफिसर के मुताबिक कस्टमर को एजेंसी में सिलेंडर के पूरे मूल्य को देना पड़ेगा। सब्सिडी की तक अगले महीने उनके खाते में आयेंगे। अभी सिलेंडर लेने पर तय मूल्य के 821 रुपए देने है और अक्टूबर में सब्सिडी के 371 रुपए जनाधार कार्ड से जुड़े बैंक अकाउंट में प्राप्त होंगे।
DSO के मुताबिक, यदि इस स्कीम में कस्टमर LPG सिलेंडर को लेकर कमर्शियल उद्देश्य में इसको यूज करता हो तो विभाग के नियमानुसार एक्शन लेकर आगे की सब्सिडी रोक ली जाएगी। इस मामले में विभाग द्वारा चेकिंग अभियान होता रहेगा।