LPG Cylinder Insurance Claim: आज के समय में शहर हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र, सभी घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देश में अभी भी जिन गरीब परिवारों के घरों में यह सुविधा नहीं आई है उनके लिए केंद्र सरकार अपनी उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर उनकी रसोई तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही अब सरकार एलपीजी सिलेंडरों के कारण होनी वाली दुर्घटना के लिए क्लेम भी प्रदान कर रही है।
कुछ दिन पहले ही केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि देश में पिछले पांच वर्षों में लगभग 4,082 दुर्घटनाएं एलपीजी गैस सिलेंडर के कारण हुई हैं। इसका यदि औसतन मान के चले तो प्रत्येक वर्ष 816 दुर्घटनाएं होती है। गैस सिलेंडर के होने वाले हादसे बहुत ही खतरनाक होते हैं, जान-माल के नुकसान के साथ कभी-कभी व्यक्तियों की भी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए बीमा का भी प्रावधान किया गया है। इस बीमा कवर से आपके नुकसान की थोड़ी भरपाई हो जाती है लेकिन कई लोगों को बीमा कवर की कोई जानकारी नहीं होती है जिससे वे इस सहायता का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्राहक एलपीजी सिलेंडर की दुर्घटना के लिए कितना क्लेम प्राप्त कर सकते हैं।
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कितनी मिलती है राशि?
यदि किसी ग्राहक के घर पर LPG सिलेंडर के कारण दुर्घटना होती है और जान माल का अधिक नुकसान होता है तो इस नुकसान की भरपाई के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवर दिया जाता है। दुर्घटना में यदि ग्राहक की प्रॉपर्टी/घर को अधिक हानि पंहुचती है तो प्रति एक्सीडेंट 2 लाख रूपए तक का बीमा क्लेम प्रदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के मौत हो जाती है तो उन्हें 6 लाख का बीमा कवर मिलता है। आपको बता दें हर हादसे में 30 लाख रूपए के मेडिकल खर्च का प्रावधान किया जाता है, इसमें 2 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के अनुसार राशि मिलती है। जो भी व्यक्ति दुर्घटना से पीड़ित होता है उसे लगभग 10 लाख रूपए की राशि नुकसान भरपाई के लिए दी जाती है।
कैसे प्राप्त होगा क्लेम?
यदि आप बीमा क्लेम करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए https://www.mylpgin/docs/ की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा इसमें आप बीमा क्लेम तथा एलपीजी के नियम एवं शर्तों की जानकारी देख सकते हैं। ग्राहक को डायरेक्ट ही बीमा कंपनी से क्लेम के लिए पंजीकरण अथवा कॉन्टेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ऑयल कंपनी ही आपका क्लेम फाइल करके मुआवजा प्रदान करती है। जब भी दुर्घटना होती है तो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर तथा नजदीकी पुलिस स्टेशन में हादसे की जानकारी देनी चाहिए। क्लेम के लिए पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड एफआईआर की कॉपी के मेडिकल की रसीद, हॉस्पिटल का बिल तथा मृत्यु होने की स्थिति में पोस्टमॉर्टम तथा डेथ सर्टिफिकेट निवेदित करना आवश्यक होता है।