रसोई गैस सिलेंडर (LPG) अब देश के हर घर की जरूरत बन गया है। केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में हर गरीब परिवार को रसोई गैस सिलेंडर प्रदान किए जा रहें हैं सरकार का यह उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक गरीब परिवार इस सुविधा के लाभ से वंचित ना रहें। इसका सीधा असर LPG सिलेंडर की खपत में वृद्धि पर पड़ रहा है। आने वाले समय में यह खपत और तेजी से बढ़ने की सम्भावना लगाई गई है।
यदि आप इस क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने की सोच रहें हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप LPG गैस सिलेंडर वितरण की एजेंसी खोलकर घर बैठे लाखों की कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पहले आवेदन करना आवश्यक है। आइए जानते हैं गैस एजेंसी खोलने के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है।
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डिस्ट्रीब्यूटरशिप देगी तीन सरकारी कंपनियां
यदि आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको बता दें भारत की तीन सरकारी कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती हैं। पहली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह आपको इंडेन गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप देती है। दूसरी भारत पेट्रोलियम, भारत गैस के लिए तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एचपी गैस के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप उपलब्ध कराती है। इन कंपनियों के अपने-अपने नियम है जिसके तहत व्यक्ति को एजेंसी का लइसेंस दिया जाता है। ये कंपनियां जरुरत पड़ने पर डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन मंगाती रहती हैं।
हिन्दुस्तान प्रेट्रोलियम की वेबसाइट पर ऑनलाइन तथा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन मांगे जाते हैं। आवेदन करने के लिए प्रत्येक कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है। जिनमें कई पैरामीटर पर नंबर दिए जाते हैं। इसके पश्चात ही कैंडिडेट का मूल्यांकन होता है। अंत में सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिणाम घोषित किया जाता है। यदि आप इसमें निकल जाते हैं तो आपके द्वारा दी गई जानकारी का वेरीफिकेशन किया जाता है तथा कम्पनी गैस एजेंसी अलॉट करती है।
फील्ड वेरिफिकेशन
शहरी क्षेत्रों में एलपीजी वितरण एजेंसी खोलने के लिए, 14.2 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सिलेंडरों के वितरण करने की अनुमति नहीं होगी। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एजेंसियां 14.2 किलोग्राम तक के सिलेंडरों का वितरण कर सकती है। इसके साथ ही नगरपालिका एजेंसी भी 14.2 किलोग्राम तक के सिलेंडर वितरण कर सकती है। वितरण एजेंसी प्राप्त लाइसेंस मिलने से पहले आपके क्रेडेंशियल्स का फील्ड वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके पश्चात OMC अधिकारियों की समिति आपके दस्तावेज तथा जमीन पर गैस सिलेंडर के लिए एजेंसी खोलने की जमीन की जाँच करेगी।
जमीन की लोकेशन
गैस एजेंसी खोलने के लिए आपके पास जमीन अच्छी होनी चाहिए। अर्थात सड़क की सुविधा सबसे पहले है। और आपको अपने नाम पर एलपीजी सिलेंडर स्टोर करने के लिए गोदाम बनाना होगा। क्योंकि लाइसेंस लेने के लिए गोदाम आपके नाम होना आवश्यक है।
इनको मिलती है प्राथमिकता
गैस एजेंसी खोलने के लिए सरकार के तय स्टैंडर्ड के अनुसार, सामान्य श्रेणी के कैंडिडेट्स के लिए 50 प्रतिशत रिजर्वेशन होता है। इसके पश्चात अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के नागरिकों के रिजर्वेशन होते हैं। आपको बता दें पुलिस सेवा, स्वतंत्रता सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, सशस्त्र बल, राष्ट्रीय प्लेयरों तथा सामाजिक रूप से अक्षम नागरिकों को प्राथमिकता मिलती है।
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन करने के लिए https://www.lpgvitarakchayan.in पोर्टल पर भी नोटिफिकेशन डिटेल्स दी हुई होती है। यदि किसी भी क्षेत्र में एक से अधिक आवेदक एजेंसी के लिए आवेदन करते हैं तो लकी ड्रॉ का इस्तेमाल किया जाता है इसमें रसोई गैस एजेंसी अलॉट की जाती है।
रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्रता और शुल्क
- डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्राप्त करने के लिए आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
- इसके साथ ही आवेदक का 10वीं पास भी होना आवश्यक है तभी वह एलपीजी सिलेंडर के लिए आवेदन कर सकता है।
- आवेदक की आयु 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- परिवार का कोई भी सदस्य ऑयल मार्केटिंग कंपनी में जॉब नहीं करता हो।
- गैस एजेंसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 10,000 रूपए शुल्क भरना होता है। यह शुल्क नॉन रिफंडेबल होता है।
कितना आएगा कुल खर्चा?
यदि आप एलपीजी गैस एजेंसी खोलना चाहते हैं तो आपका कुल खर्चा 15 लाख रूपए तक आएगा। यह राशि एलपीजी सिलेंडरों को स्टोर करने के लिए गोदाम तथा एजेंसी कार्यलय बनवाने में खर्च होंगें। इसके अतिरिक्त पासबुक प्रिंटिंग के लिए कंप्यूटर तथा प्रिंटर की आवश्यकता भी पड़ती है।