प्रदेश सरकार की तरफ से बजट की घोषणा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की स्कीम की कोशिश की शुरुआत हुई है। इस घोषणा के बाद से ही स्कीम में नाम जोड़ने के काफी लोग दौड़भाग करने में लगे है। इस स्थिति में इस स्कीम के योग्य कौन होंगे तो इस बारे में भी पता होना चाहिए।
प्रदेश सरकार के अनुसार, 1 सितंबर से शुरू हो रही “रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी स्कीम” में राज्य के प्रत्येक उज्जवला गैस स्कीम और चुने हुए BPL स्कीम के गैस कनेक्शनधारी सहित हर एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के लोग योग्य रहेंगे। इस स्कीम में केंद्र और प्रदेश की सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी के बाद रसोई गैस के सिलेंडर का दम 450 रुपए पड़ेगा।
सब्सिडी पाने का तरीका जाने
योग्य लाभार्थी को गैस एजेंसी से गैस सिलेंडर तय रकम पर मिल सकेगा और सरकार की तरह से 450 रुपए से ज्यादा पेमेंट की गई सब रकम फैमिली के मुख्य सदस्य के जनाधार से जुड़े बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगी। एक योग्य लाभार्थी को 1 महीने में एक गैस सिलेंडर पर ये सब्सिडी मिलने वाली है। एक महीने में 1 सिलेंडर को लेकर सब्सिडी की रकम मिलेगी।
इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन को लेकर योग्य लाभार्थी को उसकी LPG आईडी को जनाधार से मैपिंग करने की जरूरत होगी। अब जो कस्टमर पूर्व से ही अपनी LPG आईडी को जनाधार से जोड़ चुके है उनको दुबारा यह काम करने की जरूरत नहीं है। इस काम को ई मित्र और सही दाम वाली शॉप से करवाया जा सकता है।
ये श्रेणियां प्राथमिकता पाएगी
अंत्योदय परिवार, बीपीएल परिवार, एकल महिलाएं, कचरा बीनने वाले, कुष्ठ रोगी एवं कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, आस्था कर्मचारी परिवार, सिलीकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति एवं परिवार, बहु विकलांग एवं मंदबुद्धि व्यक्ति, पालनहार योजना अंतर्गत लाभार्थी बच्चे व पालनहार परिवार, निसंतान दंपती एवं वृद्धि व्यक्ति जिनकी सिर्फ दिव्यांग संतान हो।
पोर्टल पर संशोधन करना होगा
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त की तरफ से निर्देश जारी हुए है कि प्रमुख शास सचिव खाद्य की अध्यक्षता में संपन्न हुई मीटिंग में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत चुने राशन कार्डो में नए मेंबर्स जैसे शादी होने पर पुत्रवधु और बालिग हुए लडको के नाम जोड़ने है। इस काम के बारे में विभाग अपनी तरफ से प्रयास की शुरुआत कर चुका है।