ग्राहकों को गैस सिलेंडर के मामले में काफी बार बहुत तरीके की दिक्कतों को झेलना पड़ता है। इनमे से प्रमुख है ऑनलाइन बुकिंग नही हो पाना, गैस बुक होने पर समय पर सिलेंडर घर तक न आना या गैस बुकिंग की कॉल का न लगना। इन सभी के अलावा एक अन्य बड़ी दिक्कत के अंतर्गत गैस सिलेंडर का वक्त से पहले ही समाप्त हो जाना भी है।
किंतु इसको लेकर किसी जगह भी सुनवाई नहीं हो पाती थी और एजेंसी में शिकायत दर्ज करने पर भी एक्शन नहीं होता था। लेकिन अब से इस तरह से नहीं होगा। ग्राहक की LPG गैस के तय समय से पूर्व समाप्त होने पर इसकी कंप्लेंट हो सकती है।
जल्दी सिलेंडर खत्म होने की शिकायत
गैस सिलेंडर के तय समय से पूर्व समाप्त हो जाने पर गैस एजेंसी के विरुद्ध कंप्लेंट हो सकती है। जिनके भी घरों में LPG सिलेंडर का समय से पहले समाप्त हो रही होगी वो उपभोक्ता फोरम में कंप्लेंट दर्ज कर सकेंगे। इससे पूर्व ग्राहक अपनी गैस एजेंसी के नंबर पर भी कंप्लेंट दर्ज कर सकते है। भारत सरकार के उपभोक्ता संरक्षण अधिनिया के अंतर्गत यदि किसी ग्राहक के अधिकारों का हनन हो रहा हो तो उस एजेंसी के विरुद्ध एक्शन होगा।
सरकार के द्वारा बने नए कानूनों के अंतर्गत इस बात का सही से वर्णन है कि यदि गैस सिलेंडर तय टाइम से पहले खत्म हो रहा हो तो इस बात की कंप्लेंट डिस्ट्रीब्यूटर के करनी है किंतु फिर भी परेशानी का समाधान न हो तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में करनी होगी।
30 दिनों में एक्शन लिया जाएगा
कंप्लेंट के करने से 30 दिनों मतलब 1 माह के भीतर इसको लेकर सुनवाई हो जाने पर एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर के विरुद्ध एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ ही टाइम से पूर्व गैस समाप्त होने सहित सिलेंडर का वजन कम होने मतलब इसमें गैस कम पाए जाने पर एजेंसी का लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा।
केंद्र असर ने उपभोक्ताओं को फायदा देने को एजेंसी और डिस्ट्रीब्यूटर के नियम में काफी अधिक परिवर्तन कर दिए है। नया OTP सिस्टम भी शुरू किया गया है जिसमे सिलेंडर लेने से पूर्व अपने डिस्ट्रीब्यूटर को रजिस्टर्ड मोबाइल से OTP बताने पर भी गैस सिलेंडर मिल सकेगा।