
LPG Gas Cylinder Complaint: क्या आपको हमेशा ऐसा लगता है कि आपके सिलेंडर में गैस कम भरी रहती है जो महीना पूरा होने से पहले खत्म हो जाती है? और आपको यह शक है कि पक्का आपको ठगा जा रहा है। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अब आपको बिलकुल भी चिंता करने की जरुरत नहीं है।
आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। यदि आपके द्वारा लगाया गया आरोप साबित होता है तो सम्बंधित गैस एजेंसी में 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। सिलेंडरों में यदि डिलीवरीमैन गड़बड़ी करता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
लेकिन क्या आपको पता है कि इस अधिनियम के तहत आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं हम आपको कम गैस मिलने पर शिकायत करने की सम्पूर्ण जानकारी के बारे में बताने जा रहें हैं।
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कैसे होगी कार्रवाई?
यदि कोई गैस एजेंसी गलत काम करती है तो उस पर लीगल मैट्रोलाजी एक्ट 2009 के तहत चालान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं के गैस डिलीवरी के समय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है जिसे आपको डिलीवरीबॉय को बताना जरूरी होता है।
जानकारों ने बताया कि उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा साल 2020 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ग्राहक को यदि कम गैस मिलती है तो वह इस अधिनियम के तहत उस एजेंसी में कार्रवाई कर सकता है।
क्या अधिकार मिलता है आपको?
ग्राहक को यह अधिकार प्राप्त हो रखा है, कि जब भी डिलीवरी बॉय सिलेंडर लेकर आपके घर आता है तो आप उसे सिलेंडर का वजन चेक करने के लिए कह सकते हैं। यदि वो ऐसा करने से मना करता है तो आप तुरंत ही शिकायत कर सकते हैं।
इस नंबर पर करें शिकायत
आप उपभोक्ता कंपनी के साथ ही डायरेक्ट नापतौल विभाग के नंबर 0771-2262375 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट करने के तुरंत बाद ही विभाग कार्रवाई करना शुरू कर देता है। सुरेश कुमार देवांगन (नापतौल विभाग नियंत्रक) ने कहा कि सभी ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहें यह आपकी भलाई के लिए है।
जैसे ही आपके घर में होम डिलीवरी होती है तो उसी समय आपको सिलेंडर का वजन तुलवा देना जरूरी है। इसके पश्चात यदि आपके साथ बेईमानी हुई है तो आप विभाग पर कंप्लेंट कर सकते हैं।